- राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केस 1500 से पार
- गहलोत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
- अब सरकार सख्ती से रोकेगी कोरोना का संक्रमण
- विवाह समारोह में केवल 100 व्यक्ति होंगे अनुमत
- जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल 9 जनवरी तक बंद
जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल 9 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं शिक्षण/ कोचिंग संस्थान में आने से पूर्व सभी अभिभावक से लिखित में अनुमति अनिवार्य होगी। जो अभिभावक नहीं भेजना चाहते उन पर नहीं बनाया जायेगा दबाव ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा रहेगी।
विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। बैण्ड-बाजा वादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से रखा जायेगा अलग।
अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार में व्यक्तियों की अनुमत संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। वहीं सार्वजनिक समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना/प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजन पर सरकार को देनी होगी सूचना।
मंदिरों/धार्मिक स्थलों में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध पूरे राजस्थान में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा जन अनुशासन कर्फ्यू स्कूलों को लेकर निर्देश सोमवार 3 जनवरी से, अन्य निर्देश 7 जनवरी से होंगे लागू।
अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार में व्यक्तियों की अनुमत संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। वहीं सार्वजनिक समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना/प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजन पर सरकार को देनी होगी सूचना।
मंदिरों/धार्मिक स्थलों में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध पूरे राजस्थान में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा जन अनुशासन कर्फ्यू स्कूलों को लेकर निर्देश सोमवार 3 जनवरी से, अन्य निर्देश 7 जनवरी से होंगे लागू।